3 Apr 2026, Fri

नगर पंचायत के कृषि योग्य भूमि को होल्डिंग टैक्स से मुक्त कराने के लिए डीसी को दिया गया आवेदन

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अनुप सिंह

मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। जिससे नगर पंचायत क्षेत्र के किसानों को होल्डिंग टैक्स तो देना ही पड़ता है इसके साथ-साथ इन्हें सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रहा है।इस संबंध में कृषि योग्य भूमि को होल्डिंग टैक्स से मुक्त कराने को लेकर नगर पंचायत क्षेत्र के समाजसेवी गिरीश पांडे ने जिला उपयुक्त को आवेदन दिया है। आवेदन में उल्लेख किया है कि मझिआंव नगर पंचायत में 90% भूमि कृषि योग्य है, जिस पर इस क्षेत्र के 90% जनता कृषि पर आश्रित हैं और इन लोगों का जीवन यापन कृषि से ही संचालित होता है इस क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा 2010 से मिलने के बाद होल्डिंग टैक्स दिया जा रहा है साथ ही अंचल कार्यालय द्वारा भी भूमिका राजस्व लिया जाता है, जिस कारण किसानों को दोहरी मार पड़ रहा है। वहीं समाजसेवी ने आवेदन के माध्यम से उपायुक्त से निवेदन किया है कि कृषि योग्य भूमि का केवल अंचल कार्यालय से राजस्व लेने का प्रावधान करने का कृपा किया जाए जैसे कि माननीय विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी के द्वारा नगर पंचायत बंशीधर के कृषि योग्य भूमि का होल्डिंग टैक्स से मुक्त करने का पहला किया गया है। इस तरह नगर पंचायत मझिआंव को भी कृषि योग्य भूमि को होल्डिंग टैक्स से मुक्त करने का कष्ट किया जाए।

बताते चलें कि राज्य में इस तरह से कई नगर पंचायत से आ रही समस्या को देखते हुए भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनंत प्रताप देव द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान आवाज उठाई भी गई।

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