प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार को सभी प्रखण्ड और अंचल में जन सुनवाई करने का उपायुक्त ने दिया निर्देश
लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई
**********************
अनुप सिंह
**********************
गढ़वा- जिले में भूमि विवाद को लेकर प्रायः उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के पास बार-बार शिकायत प्राप्त होते हैं। भूमि से संबंधित अधिकांश मामले का समाधान अंचल एवं थाना स्तर से समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अंचल एवं थाना स्तर पर आम लोगों के शिकायत को गंभीरता से सुनकर समाधान करने से आम लोगों को जिला में नहीं आना पड़ेगा। भूमि विवाद से संबंधित विभिन्न शिकायतों के अविलंब समाधान हेतु प्रत्येक माह के 15 तारीख (अवकाश की स्थिति में 14 तारीख) को पूर्वाह्न 11ः00 बजे से संबंधित अंचल परिसर में संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी अंचल दिवस का आयोजन करेंगे।
इसी प्रकार प्रत्येक माह के 30 तारीख को (अवकाश की स्थिति में 29 तारीख) को पूर्वाह्न 11ः00 बजे थाना परिसर में संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी थाना दिवस का आयोजन करेंगे।
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव एवं पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने आज विडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से सभी थाना प्रभारी, सभी अंचल अधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया कि भूमि से संबंधित प्राप्त आवेदन/शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अविलंब आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जमीन का लगान अपडेशन/त्रुटि सुधार/नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पर भी अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
विडियो काॅन्फ्रेंसिंग में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार एवं शुक्रवार को जन सुनवाई करना सुनिश्चित करेंगे। वैसे पदाधिकारी जो किसी दूसरे प्रखण्ड/अंचल के प्रभार में भी हैं तो अपने स्तर से अलग-अलग दिवस का निर्धारण कर जन सुनवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अंचल अधिकारी जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रभार में है वो प्रखण्ड तथा अंचल में मंगलवार एवं शुक्रवार को एक ही समय पर जन सुनवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने के उपरांत सार्वजनिक अतिक्रमण अधिनियम (पब्लिक इन्क्रोचमेंट एक्ट) के तहत अविलम्ब सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। किसी व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में जनता दरबार में भूमि संबंधी प्राप्त शिकायत में यह ज्ञात होता है कि अंचल एवं थाना के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई है तो जिस किसी भी स्तर से लापरवाही बरती जाती है तो वैसे दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।