मझिआंव:-उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने मझिआंव प्रखंड के सोनपुरवा पंचायत में मनरेगा योजना में बड़ी अनियमितता के एक मामले में रोजगार सेवक भिखारी राम को बर्खास्त कर दिया है। बताया जाता है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।
जबकि जनसेवस्क सह प्रभारी पंचायत सचिव श्रीकांत उपाध्याय को निलंबित कर उनका स्थानांतरण रंका प्रखंड मुख्यालय कर दिया है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा गया है कि निलंबन अवधि में नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता मूल वेतन का आधा भुगतान होगा।
इसी तरह उपायुक्त द्वारा सोनपुरवा पंचायत के मुखिया अख्तर खान के स्पष्टीकरण के अवलोकन के बाद मुखिया को कड़ी चेतावनी देते हुए अपने कार्यशैली में सुधार लाने,इस तरह की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं हो इसपर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया।
क्या है मामला
सोनपुरवा पंचायत के सोनपुरवा गांव निवासी शेख मंजूर अहमद के पुत्र आजाद अहमद सिद्दीकी द्वारा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव को मनरेगा योजना में गड़बड़ी किये जाने के बारे में शिकायत पत्र दिया गया था। उपायुक्त को दिए गये शिकायत पत्र में कहा गया था कि पंचायत के मुखिया अख्तर खान, जनसेवस्क सह प्रभारी पंचायत सचिव श्रीकांत उपाध्याय एवं रोजगार सेवक भिखारी राम द्वारा मुझे (आजाद अहमद सिद्दीकी) एवं मेरी पत्नी श्रीमती वारिसा खान के नाम से मनरेगा योजना में फर्जी जॉब कार्ड बनाकर, उनके खाते में फर्जी तरीके से योजना की राशि डालकर राशि का मांग किया जा रहा था। जबकि वे ठीकेदारी करते हैं और आयकरदाता हैं। साथ ही उनके एवं उनकी पत्नी के द्वारा कभी भी मनरेगा योजना में काम नहीं किया गया है। शिकायत के बाद उपायुक्त द्वारा जिला स्तर से इस मामले की जांच कराई गई।जिसके बाद जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हो गया कि आजाद अहमद सिद्दीकी एवं उनकी पत्नी वर्षा खान के नाम पर मास्टर रोल निर्गत कर फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से राशि निकासी की गई है। इसके पश्चात मुखिया, पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। और स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं पाये जाने पर कार्रवाई की गई।