कांडी-प्रखण्ड क्षेत्र के भिलमा गाँव निवासी रूपेश कुमार पाण्डेय ने उपायुक्त गढ़वा को आवेदन देकर अपने कब्जे की जमीन को तत्काल प्रभाव से ज रजिस्ट्री रोकने की गुहार लगाया है।डीसी को दिए आवेदन में कहा है कि भिलमा गाँव की नया खाता नम्बर 126 व पुराना खाता नम्बर 58 का रजिस्ट्री रोकने का गुहार लगाते हुए कहा है कि मेरे ख़रीदगी मौजा भिलमा में उक्त खाता के प्लॉट नम्बर पुराना 184 ,186 नया प्लॉट नम्बर 181 व 183 में 3.30 एकड़ मेरा जमीन है जिस पर हमलोगों का दखल कब्जा है।उक्त जमीन को सरकोनी गाँव निवासी मथुरा महतो पिता स्व. सूर्यदेव मेहता से खरीद किया था ।जिसका रजिस्ट्री 3 सितम्बर 2003 में हुआ था जिसका केवाला संख्या 5567 है।मोटेशन 2006 में हुआ। 12 दिसम्बर 1994 में सभी केवाला निरस्त होने के बाद 2003 में उक्त जमीन की खरीद हमलोगों ने किया है।
डीसी को दिए आवेदन में कहा गया है कि व्यवहार न्यायालय गढ़वा के टीएस नम्बर 10/91 एवं 11/91 जो 1994 ,2001,2013,2022 ,2024 तथा 2025 में मुनसफ़ कोर्ट,जिला न्यायालय पलामू व हाई कोर्ट रांची से अबतक सात बार हमें और हमारे विक्रेता मथुरा महतो को डिग्री मिलते हो गया है।हमारे विरोधी उदल मेहता,जगदीश मेहता व बिमला देवी केस हारने के बाद भी गलत तरीके से मेरे जमीन को बिक्री करने का प्रयास कर रहे हैं जो सरासर नजायज और गलत है। रूपेश पाण्डेय ने आवेदन देकर उक्त जमीन की रजिस्ट्री नही होने देने की गुहार लगाया है।