27 Aug 2025, Wed

झारखंड बालू खनन नियमावली-2025 के तहत गढ़वा में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित

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जिले में 18 बालूघाटों की ई-नीलामी पर मंथन, उपायुक्त ने दिए दिशा-निर्देश

अनुप सिंह

बालू खनन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर उपायुक्त ने दिए निर्देश

झारखंड सरकार द्वारा लागू बालू खनन नियमावली-2025 के प्रावधानों के अंतर्गत कैटेगरी-2 के बालू निपेक्ष से खनन का संचालन अब ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार, रांची के सचिव के आदेशानुसार गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज समाहरणालय सभागार में गढ़वा उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई।


पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर

बैठक में उपायुक्त श्री यादव ने बालूघाटों के संचालन, ई-नीलामी की प्रक्रिया एवं उससे संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नीलामी की पूरी प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और आमजन को इसका अधिकतम लाभ मिले।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी नीलामी को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए, जिससे जिले में बालूघाटों का संचालन व्यवस्थित रूप से किया जा सके।

जिले में 18 बालूघाटों की होगी नीलामी

इस अवसर पर जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने जिला स्तरीय समिति के सदस्यों को बताया कि जिले में सोन एवं उत्तरी कोयल नदी से कुल 18 बालूघाट चिन्हित किए गए हैं, जिनकी नीलामी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।

उन्होंने जानकारी दी कि

एक व्यक्ति या एजेंसी को अधिकतम दो बालूघाट ही आवंटित होंगे।


यदि कोई व्यक्ति/एजेंसी झारखंड के अन्य जिलों में भी इस प्रक्रिया में भाग लेती है, तो उन्हें पूरे राज्य में दो से अधिक बालूघाट नहीं दिए जाएंगे।

समिति के अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में समिति के सभी पदाधिकारी सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। इनमें अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, कोषागार पदाधिकारी प्रशांत मिंज, कार्यपालक अभियंता डेविड तिर्की, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी श्री चंद्रशेखर पटेल सहित अन्य सदस्य शामिल थे।

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