5 Feb 2026, Thu

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन मामलों का निष्पादन,1 लाख 75 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित

शेयर करें

अनुप सिंह

गढ़वा: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 5 जनवरी को श्री राज महेश्वरम, न्याय निर्णय पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित तीन (03) वादों का निष्पादन किया गया।

इन वादों में Substandard-02 एवं Extraneous Matter-01 से संबंधित मामले शामिल थे, जिनमें खाद्य नमूनों को मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के क्रम में चना रसगुल्ला मामले में श्री अजय कुमार, परमपुरी पैकेजिंग एवं प्लास्टिक सेंटर, गढ़देवी मोड़, गढ़वा पर ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये), मूंगफली (PEANUT) मामले में श्री आशीष कुमार केशरी, लक्ष्मी किराना एवं जनरल स्टोर, टंडवा पर ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) तथा हल्दी पाउडर (राजेश मसाला) मामले में श्री रितेश कुमार केशरी, Srija Enterprises, सब्जी बाजार, गढ़वा पर ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

इस प्रकार तीनों मामलों में कुल ₹1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये) का जुर्माना लगाया गया। सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि अधिरोपित जुर्माना राशि चालान के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करें।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है, तथा आमजनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *