क्या करें, क्या न करें को लेकर उम्मीदवारों को दी गई विस्तृत जानकारी
अनुप सिंह
मझिआंव: नगर पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाची पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशियों के साथ आवश्यक बैठक की। बैठक के ठीक पूर्व आज ही सभी प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिह्न आवंटित किए गए। चिह्न आवंटन के उपरांत निर्वाची पदाधिकारी ने सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक कर निर्वाचन से जुड़े विभिन्न नियमों एवं आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुलूस, सभा, वाहन आदि के लिए पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए समय पर आवेदन समर्पित करना होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्येक प्रत्याशी प्रचार के दौरान अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग कर सकेगा। अनुमन्य तीव्रता सीमा वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए पृथक से अनुमति आवश्यक होगी, जबकि डीजे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
बैठक में चुनाव व्यय अनुश्रवण को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। संजय कुमार ने सभी को बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम पांच लाख रुपए तक की निर्धारित सीमा के भीतर ही चुनाव व्यय कर सकेंगे। सभी प्रत्याशियों को अपने दैनिक चुनावी खर्चों का विधिवत संधारण करने का निर्देश दिया गया।
बताया कि इस संबंध में 9 फरवरी को मझिआंव प्रखंड कार्यालय में अपराह्न 3:00 बजे व्यय अनुश्रवण को लेकर उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। वहीं, लेखा-जोखा जांच के लिए तीन तिथियां क्रमशः 12 फरवरी, 16 फरवरी एवं 20 फरवरी निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों को सभी प्रत्याशी अथवा उनके अभिकर्ता प्रखंड कार्यालय मझिआंव स्थित सभा कक्ष में उपस्थित होकर व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे।
बैठक के दौरान सभी प्रत्याशियों को पहचान पत्र, मतदान केंद्रों की सूची, आदर्श आचार संहिता की पुस्तिका, निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति से संबंधित प्रपत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए।
निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि सभी प्रत्याशी स्वस्थ एवं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।