मझिआंव थाना क्षेत्र के सोनपुरवा पंचायत के गांव झपही व गोगेया के निवासियों के बीच अपनी पुरानी रंजिश के कारण हुई दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट किए जाने को लेकर दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिसमें प्रथम पक्ष के गांव गोगेया निवासी मोनाजीर सुहैल खान के पुत्र आमिर खान के द्वारा द्वितीय पक्ष के पंचायत सोनपुरवा टोला झपही निवासी शेख कारूक अहमद के पुत्र याकूब अहमद, इशहाक अहमद, एवं दाउद अहमद सहित बदरुद्दीन खान के पुत्र हैदर खान, स्वर्गीय नसमुद्दीन खान के पुत्र जाकिर खान, शैख अख्तर के पुत्र शेख अजहर के विरुद्ध लाठी डंडा एवं पिस्टल के साथ आकर मारपीट किए जाने के मामले में केस कांड संख्या 66/25 दिनांक 21 मई 2025 के तहत मामला दर्ज कराई गई है। जबकि द्वितीय पक्ष के सोनपुरवा पंचायत के टोला झपही निवासी शैख फारूक अली के पुत्र याकूब अहमद के द्वारा प्रथम पक्ष के वकील खां के पुत्र आमिर खां, क्यामुद्दीन खां के पुत्र तबरेज खां उर्फ़ पिंटू, मंजूर खां के पुत्र जियाउलहक खां, असगर खां के पुत्र अख्तर खां, सहित पप्पू खां एवं कैफ खां सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट किए जाने को लेकर केस कांड संख्या 65/25 दिनांक 21 मई 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ मारपीट किए जाने के आरोप में अलग-अलग थाना में आवेदन दिया गया है। थाना पुलिस ने दोनों आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।