5 Feb 2026, Thu

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बाल विवाह पर जागरूकता अभियान के दौरान पंचायत भवन में नहीं मिला स्थान

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ब्यूरो रिपोर्ट

पलामू जिला के हैदरनगर प्रखंड अंतर्गत परता पंचायत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बाल विवाह पर जागरूकता अभियान चलाया जाना था। परन्तु पूर्व सुचना के बावजूद मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य न तो उपस्थित हुए, न ही पंचायत भवन खोला गया। जिस कारण यह कार्यक्रम हैदरनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित स्वास्थ्य मेला में लोगों के बिच किया गया। यहाँ भी अनुमंडल चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बैनर लगाने से रोका जा रहा था। उपस्थित ब्यक्तियों से PLV रजि अहम्मद द्वारा बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तृत बातें बताई गयी।

उन्होंने इससे सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी नुकसान के बारे में बताया। PLV रामचंद्र चौधरी एवं PLV पवन कुमार द्वारा इसे समाज से पूर्णतः समाप्त करने का आह्वान किया गया। PLV रबिन्द्र कुमार द्वारा बताया गया की कानूनी रूप से भी अपराध की श्रेणी में आता है।बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के द्वारा इसमें जेल एवं अर्थ दंड के बारे में बताया गया। बाल विवाह में शामिल लोग, पंडित मौलवी सभी इसमें दोषी होते हैँ। अतः कहीं बाल विवाह होता है तो इसकी जानकारी पंचायत, थाना या चाइल्ड लाइन no 1098 पर सुचना दिया जा सकता है। PLV रजि अहम्मद द्वारा हैदरनगर प्रखंड को बाल विवाह मुक्त करने का आह्वान करते हुए सभी को इसे गंभीरता से लेते हुए अपनी देश के प्रति ज़िम्मेदारी निभाने का आग्रह किया गया।

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