25 Feb 2026, Wed

हत्या के मामले में पति, ससुर व देवर को न्यायालय ने सुनाई उम्र  ‌कैद की सजा

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ब्यूरो रिपोर्ट

मेदिनीनगर: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने महिला को ससुराल में हत्या कर बिना मायके वाले को बिना बताए लाश को जला देने के मामले में तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है ।वही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में लातेहार थाना अंतर्गत जालिम निवासी संपत्ति कुंवर ने हैदरनगर थाना में अपने दामाद संजय साव, छोटेलाल साव व समधी सोहरी साव सभी निवासी बभनडीह थाना हैदर नगर जिला पलामू निवासी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जो हैदर नगर थाना कांड संख्या 42 सन 2021 तिथि 20 अप्रैल 2021 को भारतीय दंड विधान की धारा 302 /201 / 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुदालहुम पर आरोप था कि संजय साव की शादी सूचिका के पुत्री रूबी देवी के साथ 2005 में हुई थी ।रूबी देवी के साथ मुदालयगण दहेज को लेकर बराबर मारपीट करते थे ।

20 अप्रैल 2021 को रात्रि में सभी लोग मिलकर रूबी देवी को गला दबाकर हत्या कर दिए और मायके वालों को बिना बताए उसकी लाश को जला दिया। रूबी देवी के साथ अभियुक्तगण बराबर मारपीट किया करते थे ।एक बार उसके पति संजय साव रूबी देवी को मारकर हाथ भी तोड़ दिया था ।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सत्र वाद संख्या 174/20 22 के आरोपी संजय साव, छोटेलाल साव, सोहरी साव को उम्र कैद की सजा सुनाई है ।वही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है ।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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